हरिद्वार। चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को छह माह के कठोर कारावास और दो लाख 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।
महादेवपुरम, सिडकुल निवासी उधम सिंह ने शिकायत में बताया था कि अगस्त 2022 में दादूपुर गोविंदपुर, रानीपुर निवासी शादाब अली पुत्र इसरार अहमद ने निजी जरूरत के लिए उनसे ढाई लाख रुपये उधार मांगे थे। इसके बाद सितंबर 2022 में उन्होंने आरोपी को रकम उधार दे दी।
तय अवधि बीतने के बाद जब उधम सिंह ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने भुगतान के लिए बैंक का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा किया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रकम का भुगतान नहीं होने पर उन्होंने अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह के कठोर कारावास और 2.60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।














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