हरिद्वार। उत्तराखंड में अब खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों पर भी निर्माण और समाप्ति तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था 26 अक्टूबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।
आदेश में कहा गया है कि मिठाई और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता समय के साथ प्रभावित होती है। इनकी उपयोग अवधि उत्पाद की प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। पैक मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तथा समाप्ति तिथि अंकित करना पहले से अनिवार्य है, लेकिन खुले उत्पादों के लिए ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था।
नई व्यवस्था के तहत दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि अथवा उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करनी होगी। आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं का उल्लेख करते हुए उपभोक्ता हित, जनस्वास्थ्य और खाद्य कारोबार में पारदर्शिता को इसका आधार बताया गया है।
इस व्यवस्था से ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और इस्तेमाल की अवधि जानने में मदद मिलेगी। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की बढ़ती बिक्री के बीच यह कदम खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता जागरूकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।














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