खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी निर्माण और समाप्ति तिथि, 26 अक्टूबर से लागू होगा नियम
हरिद्वार। उत्तराखंड में अब खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों पर भी निर्माण और समाप्ति तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था 26 अक्टूबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की…

