हरिद्वार। लक्सर विकासखंड में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुशील सत्ती को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से जारी आदेश में सरकारी धनराशि के आहरण में नियमों के उल्लंघन और स्पष्टीकरण नहीं देने का उल्लेख किया गया है।
आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत अकबरपुर ऊद, दरगाहपुर, मुंडाखेड़ा कलां और नेतवाला सैदाबाद में राज्य वित्त आयोग से मिली धनराशि को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए बिना आहरित करने का मामला सामने आया। आदेश में इन ग्राम पंचायतों से संबंधित धनराशि का भी उल्लेख किया गया है।
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), लक्सर ने 22 अगस्त 2026 को सुशील सत्ती से स्पष्टीकरण मांगा था। आदेश के मुताबिक, उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के आरोप भी लगाए गए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए सुशील सत्ती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा। निलंबन अवधि में उन्हें विकासखंड लक्सर कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आगे की कार्रवाई विभागीय जांच के आधार पर होगी।














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