देहरादून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश देने के लिए द्वितीय चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा देहरादून की ओर से जारी सूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की सबसे निचली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
दूसरे चरण के तहत निजी विद्यालयों का पोर्टल पर पंजीकरण और नवीन विद्यालयों का पंजीकरण 5 से 8 सितंबर तक होगा। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर विद्यालयों की मान्यता, वार्ड तथा आरटीई के तहत आरक्षित सीटों का सत्यापन 12 सितंबर तक किया जाएगा।
पात्र बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर से 17 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 19 सितंबर तक जमा कराने होंगे। बच्चों के आवेदन की जांच के बाद लॉटरी के लिए पात्रता की पूर्ति 22 सितंबर तक की जाएगी।
विभाग द्वारा पात्र बच्चों के चयन के लिए 25 सितंबर को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी का परिणाम 26 सितंबर को जारी होगा। चयनित बच्चों की सूची संबंधित निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर 26 से 30 सितंबर** के बीच अपलोड की जाएगी।
सूचना में अभिभावकों से आवेदन करते समय सही दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है। आरटीई के तहत वंचित एवं कमजोर वर्ग के पात्र बच्चों को निजी विद्यालयों में निर्धारित आरक्षित सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है।
आवेदन के लिए आरटीई उत्तराखंड के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।













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