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पॉक्सो के तहत दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास; जुर्माना न होने पर अतिरिक्त 3 माह

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हरिद्वार। अपर जिला जज-फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 वर्षीय लड़की का अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने के दोषी ठहराए गए आरोपी विक्की (पुत्र दलवीर सिंह, निवासी ढाकिया नुरू, थाना बिलारी, मुजफ्फरनगर) को 20 वर्ष की कठोर कैद व 70,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की दो दिसंबर 2023 की शाम अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजन और आस-पास के लोग तलाश करने के बावजूद जब उसे नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने विक्की के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस को दी। आरोप था कि विक्की, जो घर के पास स्थित एक गोदाम में काम करता था, ने लड़की को बहला-फुसला कर भगाया था। घटना के सवा एक माह बाद पुलिस ने बच्चे को आरोपी के कब्जे से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पूछताछ में पीड़िता ने आरोपी पर बार-बार दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने नाबालिग के साथ अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विक्की को जेल भेजा और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

विशेष अदालत ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप पीड़िता को मानसिक, शैक्षिक व शारीरिक प्रतिकार के रूप में कुल सात लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं — जिनमें दो लाख रुपये नकद एवं पांच लाख रुपये एफडी कराने के आदेश शामिल हैं। अदालत ने निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को अनुपालन के लिए भेजने के भी निर्देश दिए हैं।

 

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