हरिद्वार(पूजा सिंह) शादी का भरोसा देकर करीब तीन साल तक संबंध बनाए रखने और बाद में शादी से इन्कार करने का आरोप लगाते हुए एक नेत्रहीन महिला ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने बिजनौर निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने और थाने बुलाकर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।
महिला ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2023 में फोन के माध्यम से उसकी बातचीत बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र निवासी दीपक सैनी से शुरू हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। महिला का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का भरोसा दिया और इसी भरोसे का फायदा उठाया। महिला के मुताबिक आरोपी उसकी नेत्रहीनता के बारे में पूरी तरह जानता था।
शिकायत के अनुसार 16 अक्तूबर 2025 को आरोपी ने हरिद्वार की एक धर्मशाला में कमरा लिया। महिला का आरोप है कि वहां भी उसने शादी का भरोसा देकर उसका शोषण किया। इसके अलावा आरोपी उसे ऋषिकेश समेत अन्य स्थानों पर ले गया और लगातार शादी करने का भरोसा देता रहा।
महिला का आरोप है कि बाद में आरोपी ने शादी से साफ इन्कार कर दिया। उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोप है कि उसे न्याय नहीं मिला। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दो मार्च 2026 को उसे और आरोपी के परिजनों को थाने बुलाकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। सादे कागजों पर अंगूठा लगवाने और परिवार को धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।














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